पैकेज्ड फूड में चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट को लेबल पर बड़े फ़ॉन्ट में दिखाएं-Food Authority
पैकेज्ड फूड में चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट को लेबल पर बड़े फ़ॉन्ट में दिखाएं-Food Authorityअट्रैक्टिव पैकेजिंग, बढ़िया स्वाद और ब्रांड की पॉपुलैरिटी लोगों को पैकेज्ड फूड खरीदने और उपभोग करने के लिए प्रभावित कर सकती है जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेस्ट नहीं हो सकता है. कस्टूमर द्वारा खरीदे और खाए जाने वाले पैकेज्ड फूड के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, इंडियन फूड और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने “कुल चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट” के बारे में पोषण संबंधी जानकारी मोटे अक्षरों में प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पैकेज्ड फूड के लेबल पर अपेक्षाकृत बढ़ा हुआ फ़ॉन्ट साइज” एफएसएसएआई ने लेटेस्ट संशोधन घोषणा को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया.पोषण सूचना लेबलिंग के संबंध में संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय खाद्य प्राधिकरण की 44वीं बैठक में लिया गया. एफएसएसएआई ने साझा किया, “संशोधन का उद्देश्य कस्टूमर को उनके द्वारा उपभोग किए जा रहे प्रोडक्ट के पोषण मूल्य को बेहतर ढंग से समझने और स्वस्थ निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है.” “यह गैर-संचारी रोगों की वृद्धि से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयासों में भी योगदान देगा.”पोस्ट के कमेंट सेक्शन में घोषणा पर कुछ कस्टूमर के रिएक्शन यहां दिए गए हैं:एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, “बहुत जरूरी फैसला,” एक अन्य ने लिखा, “सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है.”दूसरे ने लिखा, “कितना अच्छा कदम.” एक यूजर ने अनुरोध किया, “पैकेजिंग पर नेचुरल, फ्रेश आदि जैसे भ्रामक विज्ञापन और लेबल भी बंद करें.” ये भी पढ़ें: फूड इंफ्लूएंसर को Informative कंटेंट के लिए एयर इंडिया के पायलट से मिला थैंक्यू नोट, यहां देखें पोस्टयह नया संशोधन कब लागू होगा?नोटिस में, एफएसएसएआई ने साझा किया कि उक्त संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना अब सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखी जाएगी.View this post on InstagramA post shared by FSSAI (@fssai_safefood)इससे पहले इस साल जून में, एफएसएसएआई ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को अपने प्रोडक्ट पर ‘100% फलों के जूस’ के दावों को हटाने का निर्देश दिया था. इस अधिदेश में लेबल पर प्रींटेड किसी भी दावे के साथ-साथ वस्तुओं के विज्ञापन भी शामिल हैं. एफएसएसएआई के अनुसार, यदि एड किया गया पोषक मिठास 15 ग्राम/किग्रा से अधिक है, तो प्रोडक्ट को ‘स्वीट जूस’ लेबल किया जाना चाहिए.