मनीष सिसोदिया आज शाम तक आएंगे जेल से बाहर, सबसे पहले जाएंगे केजरीवाल के घर
मनीष सिसोदिया आज शाम तक आएंगे जेल से बाहर, सबसे पहले जाएंगे केजरीवाल के घरदिल्ली के शराब नीति केस ( Delhi Liquor Policy Case)में 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है. सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED दोनों केस में राहत मिली है. शाम तक तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई हो सकती है. मिली जानकारी के मुताबिक, जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया सबसे पहले CM अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के घर उनके परिवार से मिलने जाएंगे. इसी केस में केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद हैं.CBI ने दिल्ली के शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद ED ने 9 मार्च 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया. सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.सिसोदिया को किन शर्तों पर मिली जमानत?मनीष सिसोदिया को 3 शर्तों पर जमानत दी गई है. पहला- उन्हें 10-10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरना होगा. दूसरा- अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा. सिसोदिया इस दौरान केस के सबूतों और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. तीसरा- उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को नजदीकी पुलिस स्टेशन में हाजिर होना होगा.सिसोदिया पर हैं कौन से आरोप?ED और CBI ने अपनी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया पर कई आरोप लगाए हैं.-सिसोदिया पर शराब का लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाने का आरोप है. इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ.-उनपर कोडिव के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने पर उनके मालिकों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपये की छूट देने का आरोप है.-सिसोदिया पर ये भी आरोप है कि उन्होंने बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए घूस ली.-इस केस के सबूत छिपाने के लिए उन्होंने 14 फोन और 43 सिम कार्ड बदले.-एक्साइस विभाग के मंत्री होकर उन्होंने गलत फैसले लिए, जिससे कुछ लोगों को लाभ हुआ.21 मार्च को अरेस्ट हुए थे केजरीवालशराब नीति केस में ED ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार किया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की जमानत दी थी, 2 जून को उन्होंने सरेंडर किया था. 26 जून को उन्हें CBI ने अरेस्ट कर लिया. हालांकि, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन CBI केस के चलते वह जेल से बाहर नहीं निकल पाए.