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कोलकाता शहर में आज से सात दिनों तक धारा 163 लागू, जानें प्रदर्शन करने पर कैसे लग गई पाबंदी

कोलकाता शहर में आज से सात दिनों तक धारा 163 लागू, जानें प्रदर्शन करने पर कैसे लग गई पाबंदीआरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कोलकाता पुलिस ने सात दिनों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लगा दी है. यह 18 अगस्त मतलब आज से लागू हो गई है. इसका मतलब है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास भी अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएगा. किसने दिया आदेश?पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने शनिवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि कोलकाता शहर और 24 परगना जिले के कोलकाता पुलिस के क्षेत्र में रैलियां, बैठकें, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और पांच या अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा निषिद्ध है. इस आदेश में लिखा है, “…भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 18.08.2024 से 24.08.2024 तक सात (7) दिन या अगली सूचना तक पांच या अधिक व्यक्तियों की कोई भी गैरकानूनी सभा, लाठियां, कोई घातक या अन्य खतरनाक हथियार लेकर घूमने पर रोक है. यह प्रतिबंध “विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त इनपुट और जानकारी के मिलने के कारण लगाया गया है. पुलिस के पास इनपुट है कि एक वर्ग द्वारा हिंसक प्रदर्शनों, रैलियों और बैठकों के जरिए शांति भंग हो सकती है. 

West Bengal Rape and murder case : पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी मामले में विरोध प्रदर्शनों के बीच कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनों पर ही रोक लगा दी है…जानें क्या है आदेश में..
Bol CG Desk (L.S.)

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