Quick Feed

पंचायत चुनाव के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर सख्त नियम, जानें नए निर्देश

पंचायत चुनाव के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर सख्त नियम, जानें नए निर्देशNikay Chunav 2025: कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा.

Nikay Chunav 2025: कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा.
Bol CG Desk (L.S.)

Related Articles

Back to top button