यदि आप एलपीजी उपभोक्ता हैं तो 31 दिसम्बर तक आप जहां से गैस सिलेंडर लेते हैं, उस एजेंसी पर जाकर ई-केवाईसी करवा लें। अन्यथा आने वाले दिनों में उन्हें मिलने वाली सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है।
पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश पर अब डीबीटीएल से जुड़े सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी जाकर अपना बायोमैट्रिक करवाना होगा।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) तथा पहल से जुड़े लाभार्थियों को बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए वितरक के पास जाकर उन्हें ई-केवाईसी करवाना होगा।
इसको लेकर भारत सरकार के तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आवश्यक निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में बताया गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व सामान्य गैस उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए उपभोक्ताओं को संबंधित वितरक के पास जाकर ई-केवाईसी कराना होगा।
प्रमाणीकरण के लिए ये चीजें जरूरी
प्रमाणीकरण के लिए उपभोक्ता को अपना आधार कार्ड, गैस कार्ड व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को एक घरेलू गैस सिलेंडर की खरीदारी पर 372 रुपये की सब्सिडी बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है। जबकि सामान्य उपभोक्ताओं को खाते में 72 रुपये प्राप्त होता है।
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