Adani-Hindenburg Case : सुप्रीम कोर्ट ने गठित की विशेषज्ञ समिति, SEBI को दिया यह आदेश
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नई दिल्ली। Adani-Hindenburg Case अडानी समूह और हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। इस समिति की अध्यक्षता रिटायर जस्टिस एएम सप्रे करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेबी (SEBI) मामले में जांच जारी रखेगी और दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
Adani-Hindenburg Case 6 सदस्यीय समिति में ये शामिल
Adani-Hindenburg Case जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति में रिटायर जस्टिस एएम सप्रे केल अलावा ओपी भट्ट, जस्टिस केपी देवदत्त, केवी कामत, एन नीलकेणी, सोमेशेखर सुंदरेशन शामिल हैं।
गौतम अडानी ने फैसले का किया स्वागत
उद्योगपति गौतम अडानी ने ट्वीट कर कहा कि अडानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है। सत्य की जीत होगी।
17 फरवरी को फैसला रखा था सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेबी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मार्केट वायलेशन समेत दोनों आरोपों पर पहले से जांच कर रही है। ऐसे में सेबी की जांच जारी रहेगी। इससे पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने 17 फरवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। पीठ ने केंद्र की तरफ से विशेषज्ञों के नाम वाले सुझाव सीलबंद लिफाफे में लेने से इनकार कर दिया था। पीठ का तर्क था कि वह निवेशकों की सुरक्षा के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है।
कोर्ट में चार जनहित याचिकाएं
बता दें कि इस मामले में अब तक वकील एमएल शर्मा और विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और कार्यकर्ता मुकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चार जनहित याचिकाएं दायर की हैं।
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जानिए आखिर क्या है मामला?
अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अदाणी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी वाले लेनदेन और शेयर-मूल्य में हेरफेर सहित कई आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। वहीं उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया था। उन्होंने दावा किया कि इस रिपोर्ट में जनता को गुमराह किया गया।
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