Quick Feed

अफजाल अंसारी की सांसदी बनी रहेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा को किया रद्द

अफजाल अंसारी की सांसदी बनी रहेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा को किया रद्दगाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दिया है. अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली सजा पर रोक का फैसला अदालत ने सुनाया है. गौरतलब है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी. अफजाल ने गैंगस्टर मामले में मिली सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सजा को रद्द करने के लिए क्रिमिनल अपील दायर की गयी थी. जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की. 4 जुलाई को अदालत ने रखी थी सजा सुरक्षित मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें सुनाई गई चार साल की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.  इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में चार साल की कैद की सजा के खिलाफ गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी की क्रिमिनल अपील और सजा को बढ़ाने की मांग में दाखिल राज्य सरकार की अपील और दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की पुनरीक्षण याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.18 बार हुई सुनवाईबता दें कि इस मामले में अफजाल की याचिका पर 18 बार सुनवाई हुई जिसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था. 19 मई 2023 को पहली बार इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब एक साल से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है जिसमें कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई है. ये भी पढ़ें- :चुनाव जीतने के बाद मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल ने क्यों की योगी आदित्यनाथ की तारीफक्‍या है वो ‘चक्रव्‍यूह’ और कैसे उसे जातिगत जनगणना से भेदेंगे राहुल गांधी, समझिए पूरी रणनीति

एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी. जिसे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
Bol CG Desk (L.S.)

Related Articles

Back to top button