NEET पर बड़ा फैसलाः NTA ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- ग्रेस मार्क रद्द, 1563 छात्र दोबारा देंगे एग्जाम
NEET पर बड़ा फैसलाः NTA ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- ग्रेस मार्क रद्द, 1563 छात्र दोबारा देंगे एग्जामNEET परीक्षा रिजल्ट विवाद में सप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. NEET एग्जाम (NEET Exam Scam) में धांधली को लेकर दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. NTA ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है. इस तरह से अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी. उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है. फिर से एग्जाम 23 जून को होगा और रिजल्ट 30 जून तक घोषित किया जाएगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. परीक्षा में छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर अदालत में दलील पेश की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट- कितने केंद्रों पर छात्रों को समय का नुकसान हुआ? एनटीए- 6 केंद्र सुप्रीम कोर्ट – कितने उम्मीदवार? एनटीए- 1563 सुप्रीम कोर्ट- फिर सब कवर हो गया? जे साई दीपक: तो प्लीज इसे उन लोगों के लिए खुला रखें, जिनको समय का नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने अदालत का रुख नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट- इसका मतलब है कि अंतिम क्षण तक इंतजार करते रहो. माफ करना लेकिन अब छात्र बहुत ज्यादा शिक्षित हैं. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ग्रेस मार्क्स देने में अनियमितता हुई है, इसीलिए परीक्षा रद्द कर इसे दोबारा आयोजित करवाया जाए. ग्रेस मार्किंग को लेकर NTA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनको दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जा रहा है. जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजनल मार्क्स दिए जाएंगे.तीन में से एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने दायर की है. उनका दावा है कि एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला मनमानी है. दूसरी याचिका SIO के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने अदालत में दायर की है. इन याचिकाओं में एग्जाम के नतीजों के वापस लेने और फिर से परीक्षा आयोजित करवाने की मांग की गई है.