Budget 2024 : टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव , 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, म्युचुअल फंड पर टीडीएस में छूट और चैरिटी टैक्स सरल…
नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। इसके मुताबिक, नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया गया है। यह केवल न्यू टैक्स रिजीम के आयकरदाताओं के लिए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
3 लाख रुपए तक नहीं लगेगा टैक्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3-7 लाख पर 5 प्रश टैक्स लगेगा। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स अधिनियम-1961 की व्यापक समीक्षा अगले 6 माह में पूरी कर ली जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12 प्रतिशत किया गया है।
पहले यह 2.50 फीसदी था। वहीं, कुछ असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी 20 फीसदी कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि म्युचुअल फंड निवेशकों को टीडीएस में बड़ी राहत दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चैरिटी के लिए टैक्स व्यवस्था को भी पहले से ज्यादा आसान किया जाएगा।