ध्रुव राठी की डाबर के साथ फ्रूट जूस कंट्रोवर्सी खत्म, इस समझौते के बाद निपटा मामला
ध्रुव राठी की डाबर के साथ फ्रूट जूस कंट्रोवर्सी खत्म, इस समझौते के बाद निपटा मामलाइंडिया के फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में डाबर जूस विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रस्ताव रखा था. डाबर की सहमति के बाद अब ये मामला निपट चुका है. कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से भी समझौते को मंजूरी मिल गई है. इसी के साथ राठी ने वीडियो में डाबर के जूस जैसी दिखने वाली पैकेजिंग को ब्लर करने पर सहमति जता दी है. इससे पहले, अदालत ने ध्रुव राठी के अपलोड किये गए वीडियो हटाने का आदेश दिया था. तब कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रतिवादी (ध्रुव राठी) का कृत्य उत्पादों की पैकेजिंग, लेबल और लोगो के अनधिकृत उपयोग के बराबर है.उन्होंने ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 29 (9) और कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन किया. 29 फरवरी, 2024 को सुनवाई के दौरान कार्यवाही ने नया मोड़ लिया, जब राठी ने विवादित वीडियो में डाबर के जूस जैसी दिख रहे पैकेट की तस्वीरों को ब्लर करने पर सहमति जताई. 19 मार्च, 2024 को डाबर इंडिया लिमिटेड ने भी ध्रुव राठी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था.किस बात को लेकर ध्रुव राठी और डाबर के बीच विवादयूट्यूबर ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर बंद पैकेट जूस वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें ध्रुव राठी ने कहा था कि रियल फ्रूट जूस (Real Fruit Juice) का लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर भी. डाबर, इन्हीं वीडियो के खिलाफ कोर्ट पहुंचा था. अब जाकर इस विवाद में दोनों पक्षों के बीच सहमति बन पाई है, जिसके बाद ये मामला सुलझ चुका है.डाबर इंडिया लिमिटेड ने भी इन बदलावों पर सहमति जताई और वीडियो को डाबर के ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लेबल, पैकेजिंग या ‘रियल’ ब्रांड से संबंधित विज्ञापनों के संदर्भ के बिना पोस्ट करने की इजाजत दे दी है. नतीजतन, कलकत्ता हाईकोर्ट ने डाबर इंडिया लिमिटेड और यूट्यूबर ध्रुव राठी के बीच हुए समझौते के अनुसार मामले और सभी संबंधित आवेदनों का निपटारा कर दिया है.