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हाई कोर्ट में सुनवाई LIVE: उन्होंने 100 करोड़ मांगे थे…केजरीवाल को बेल पर ED ने उठाए सवाल

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हाई कोर्ट में सुनवाई LIVE: उन्होंने 100 करोड़ मांगे थे…केजरीवाल को बेल पर ED ने उठाए सवालदिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की क्या आज रिहाई हो जाएगी? गुरुवार को केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दो दे दी, लेकिन शुक्रवार को इस मामले में ट्विस्ट आया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है. यानी केजरीवाल तुरंत तिहाड़ से बाहर नहीं आ पाएंगे. दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई चल रही है.प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में राउज एवेन्यू के जमानत देने वाले फैसले को चुनौती दी है. ईडी ने ट्रायल कोर्ट के दुर्भावना वाले बयान को काउंटर करते हुए कहा कि हमारी मंशा पर ऊपरी अदालत ने कभी सवाल नहीं उठाए. केजरीवाल की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलील अदालत के सामने रख रहे हैं. वहीं ED की तरफ से ASG राजू दलील पेश कर रहे हैं. जानिए हाई कोर्ट में ईडी की याचिका पर क्या-क्या दलीलें चल रही हैं…ED ने कोर्ट से कहा- निचली अदालत ने मौका नहीं दिया: दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि निचली अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया. कोर्ट ने इसके बाद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी. ED से दिल्ली हाई कोर्ट : यह मुमकिन है कि आवेदक के कुछ परिचित किसी अपराध में शामिल हों या अपराध में शामिल किसी तीसरे व्यक्ति को जानते हों, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में आवेदक के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रहा है. ED से दिल्ली हाई कोर्ट: ईडी इस बात को बताने में पूरी तरह से असफल रहा है कि इस पूरे मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए उसे कितने वक्त की जरूरत है.ED से दिल्ली हाई कोर्ट: जस्टिस नियाय बिंदु ने कहा कि ईडी केजरीवाल की तरफ से उठाए गए कुछ मुद्दों पर चुप है, जैसे कि उनका नाम न तो CBI मामले में और न ही ECIR एफआईआर में था. दूसरी बात ये कि आवेदक के खिलाफ सह-आरोपियों के बाद में दिए गए बयानों के बाद कुछ आरोप सामने आए हैं.ED से दिल्ली हाई कोर्ट: अदालत ने कहा कि यह बात बिल्कुल सही है कि केजरीवाल को कोर्ट ने आज तक तलब नहीं किया है, फिर भी ईडी जांच जारी होने का हवाला देते हुए उनको न्यायिक हिरासत में रखे हुए है.हाई कोर्ट से केजरीवाल के वकील: अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि जो ED वेकेशन के दौरान भी ज़मानत पर रोक लगवाने के लिए  हाईकोर्ट आ पहुंची.दिल्ली हाई कोर्ट से ED: एएसजी राजू ने कहा कि पहले अदालत कहती हैं कि आपके दस्तावेज़ों पर गौर नहीं करना चाहते, क्योंकि वे बहुत ज्यादा हैं और फिर भी कहते हैं कि ये दस्तावेज़ अप्रासंगिक हैं.दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल: केजरीवाल के वकील ने कहा कि मेरी एक शुरुआती आपत्ति है. आवेदन में मौखिक रूप से भी कुछ टिप्पणियां की गई हैं. यह जमानत रद्द के लिए आवेदन है. कानून तय हो गया है. मैं उस पर नहीं हूं. मुद्दा यह है कि आप इसे कैसे देखते हैं.दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल: वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि उनकी आपत्तियों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को एक आदेश पारित किया. मुझे थोड़े समय के लिए जमानत दे दी. यह आदेश जज ने दिया था.दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल:  वकील विक्रम चौधरी ने हाई कोर्ट में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ना शुरू रिया तो इडी ने बीच में ऑब्जेक्शन किया तो वकील बोले कि रुकने का सवाल ही नहीं उठता. दिल्ली हाई कोर्ट से ED:एएसजी एसवी राजू ने दलील देते हुए कहा कि आदेश विकृत है. इसमें पीएमएलए की धारा 45 पर नजर डालें. यह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के जैसी है. दिल्ली हाई कोर्ट से ED: ASG SV राजू ने अदालत से कहा कि हमें पूरा मौका नहीं दिया गया.  पैरामीटर पर विचार नहीं किया गया. जब मैंने बहस की तो अदालत ने कहा कि मुझे फैसला सुनाना है, इसीलिए बात संक्षिप्त तौर पर रखी जाए. हमें जवाबी दलील देने का मौका नहीं मिला.दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल: अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि बहस कैसे और क्या करनी है यह मेरा विशेषाधिकार है.दिल्ली हाई कोर्ट ED: एएसजी राजू ने कहा हमें विस्तार से बगस का समय नहीं मिला, अपनी बात रखने में हमें कम से कम आधा घंटा लगेगा. हम विस्तार से बहस नहीं कर सके.दिल्ली हाई कोर्ट ED: एएसजी ने कहा कि उन्होंने कभी भी पॉइंट्स की अपील नहीं की, लेकिन जवाब में उन्होंने पूरी तरह से नए पॉइंट्स की अपील की. इसके बाद मुझे अवसर ही नहीं दिया गया.ED से दिल्ली हाई कोर्ट: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी का मानना ​​है कि केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं हैं. सबूतों को किसी भी तरह से हासिल करने में समय लग रहा है. यही वजह है कि अदालत जांच एजेंसी के खिलाफ ‘पूर्वाग्रह के बिना काम नहीं कर रही’, यह सोचने के लिए मजबूर है.  राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल ऑर्डर में क्या कहा थादिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल को जमानत दे दी थी. बेल ऑर्डर में कोर्ट ने कहा था कि ईडी खुद मान रही है कि केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं और इसके लिए वह समय ले रही है. इस स्थिति में अदालत यह मानने को मजबूर है कि जांच एजेंसी पक्षपात के बिना कार्रवाई नहीं कर रही है. 

केजरीवाल तिहाड़ से कब बाहर आ पाएंगे यह दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगा. हाई कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है. जानिए कोर्ट का हर अपडेट
Bol CG Desk

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