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स्वाति मालीवाल मारपीट केस में SC बोला- क्या मुख्यमंत्री का कार्यालय निजी आवास है? हम सकते में हैं

स्वाति मालीवाल मारपीट केस में SC बोला- क्या मुख्यमंत्री का कार्यालय निजी आवास है? हम सकते में हैंआम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वह घटना के तुरंत बाद 112 पर कॉल कर रही है, तो यह क्या दर्शाता है? मुख्यमंत्री का कार्यालय निजी आवास है? ⁠हम सकते में हैं.  ⁠जिस तरह से इस मामले को निपटाया गया. वहीं – अभिषेक मनु सिंघवी ने बिभव की पैरवी करते हुए कहा कि एफआईआर तीन दिन बाद दर्ज कराई गई- ⁠मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए लौट गई

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी देना, महिला पर वस्त्र हरण करने के इरादे से हमला करना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के आरोप से संबंधित धाराएं शामिल हैं. उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.
Bol CG Desk (L.S.)

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