Quick Feed

केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जानें 5 बड़ी बातें

केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जानें 5 बड़ी बातेंहम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं. हालांकि केजरीवाल ने जुलाई तक का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने इनकार करते हुए 1 जून तक का समय उनको दिया है.अदालत ने ईडी के विरोध पर कहा कि डेढ साल तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 21 दिनों में कुछ नहीं होगा. अदालत ने कहा कि उनको पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था. अदालत ने कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए. केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था. उनकी गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी. अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत का पुरजोर विरोध किया. ईडी की तरफ से खालिस्तानी अमृतपाल का भी नाम लिया और कहा कि वह भी जेल से चुनाव लड़ना चाहत है. कोर्ट ने ईडी के सारे तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि उसके पास डेढ़ साल का वक्त था. अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी.केजरीवाल को चुनाव से पहले या बाद में भी गिरफ्तार किया जा सकता था. जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के सीएम को बड़ी राहत देते हुए कहा कि 21 दिन में कोई चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदल जाएंगी.सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि केजरीवाल को जुलाई तक जमानत दे दी जाए, क्योंकि 4 जून तक तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही आएंगे, उसके बाद भी बहुत सी कार्रवाई होगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की इस मांग को खारिज कर दिया. इसके बाद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि समय 5 जून तक का कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को भी खारिज कर दिया.सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए साफ-साफ आदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा. 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Bail) 51 दिन से जेल में बंद थे. 21 दिन तक उन्हें बाहर रहने की इजाजत मिली है. शराब घोटाला मामले में ईडी ने 21 मार्च को उनको गिरफ्तार किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. अदालत ने ईडी के कड़े विरोध के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी है. केजरीवाल को 2 जून 1 को सरेंडर करना होगा.
Bol CG Desk (L.S.)

Related Articles

Back to top button