Palash Chandel Arrest : नेता प्रतिपक्ष का बेटा पलाश चंदेल गिरफ्तार, फिर रिहा
जांजगीर। Palash Chandel Arrest दुष्कर्म के मामले में फरार नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे को जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसे थाने से ही रिहा कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट से उसे अंतरिम जमानत मिली थी।
Palash Chandel Arrest हाईकोर्ट से अंतरिम बेल
दरअसल, Palash Chandel Arrest नेता प्रतिपक्ष के बेटे प्रकाश चंदेल पर थाना जांजगीर के अपराध क्रमांक 72/23 धारा 376 313 भादवि एवं एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला दर्ज होने के बाद से ही पलाश चंदेल फरार चल रहा था। इसी दौरान आरोपी ने हाईकोर्ट में अंतरिम बेल के लिए आवेदन किया। दो दिन पहले ही कोर्ट से पलाश चंदेल को अंतरिम जमानत मिली थी।
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जानकारी के मुताबिक, Palash Chandel Arrest आरोपी पलाश चंदेल की गिरफ्तारी 6 अप्रैल को रात में की गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अंतरिम जमानत की शर्तों के अनुरूप 25 हजार रुपए के बंधपत्र एवं सुरक्षा पर रिहा किया गया है। पलाश चंदेल की गिरफ्तारी विवेचक चंद्रशेखर परमा उप पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई थी। आरोपी पलाश चंदेल से मोबाइल की भी जब्ती हुई है।
पलाश चंदेल के खिलाफ खेल शिक्षिका ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने व गर्भपात करवाने की शिकायत पर रायपुर महिला थाने में शून्य अपराध में दर्ज कर जांजगीर स्थानांतरित किया गया। था। यहां महिला के आदिवासी होने के चलते एक्ट्रोसिटी की धारा भी जोड़ी गई थी।
जमानत में 4 अप्रैल को हुई थी सुनवाई
Palash Chandel Arrest हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक तिवारी की बेंच में मामले की 4 अप्रेल को सुनवाई हुई थी। जिसमे उनके अधिवक्ता ने तर्क रखा था कि महिला शासकीय सेवा में है और समझदार हैं इसलिए उसे शादी का झांसा नही दिया जा सकता, और फिर पहले से शादीशुदा महिला को शादी का झांसा कैसे दिया जा सकता है। तर्को को सुनने के पश्चात अंतिम सुनवाई तक पलाश चंदेल को अंतरिम जमानत दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।
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