स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंध के अवसर पर मंत्री केदार कश्यप का शुभकामना संदेश
नारायणपुर : भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान स्थैगित निगरानी दल एवं उडनदस्ता दलों द्वारा जब्त किये गये नगद एवं अन्य सामग्रियों को रिलीज करने एवं आम जनता तथा सही व्यक्तियों को असुविधा से बचाने के लिए तथा उनकी शिकायत के निवारण के लिए अधिकारियों की जिला स्तरीय अपीलीय समिति का गठन गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. आकांक्षा शिक्षा खलखो को अध्यक्ष, अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई को संयोजक तथा जिला कोशालय अधिकारी हरिश साहू को सदस्य बनाया गया है।
गठित समिति, पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल या उड़नदस्ते दल द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से जांच करेगी तथा समिति यह पाती है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के सम्बध में कोई प्राथमिकी शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नगदी जब्त की गई थी, को ऐसी नगदी रिलीज एवं करने के बारे में इस आशय का एक स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात् रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती का निर्णय लेगी। जब्ती दस्तावेज में जब्ती के विरूद्ध अपील की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना चाहिए और नगदी की जब्ती के समय ऐसे व्यक्तियों को इसकी सूचना भी दी जानी चाहिए। समिति के संयोजक की दूरभाष संख्या सहित इस समिति की कार्यप्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।
व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नगदी रिलीज करने के संबंध में सभी प्रकार की सूचना का एक रजिस्टर में रख-रखाव किया जाएगा। यह रजिस्टर क्रमांकित और तिथिवार होगा तथा इसमें अवरूद्ध जब्त नगदी की राशि और संबंधित व्यक्ति (यों) को छोड़ दिए जाने की तारीख का विवरण होगा। यदि रिलीज की गई नगदी 10 (दस) लाख रू. से अधिक है, तो रिलीज किए जाने से पहले आयकर के नोडल अधिकारी को सूचित किया जाएगा। उड़न दस्ते, एसएसटी या पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की गई नगदी आदि की जब्ती के सभी मामले तत्काल जिले में गठित समिति के ध्यान में लाए जाएंगे और समिति उपर उल्लेखित पैरा (1) के अनुसार कार्यवाही करेगी।
किसी भी परिस्थिति में जब्त की गई नगदी जब्त की गई बहुमूल्य वस्तुओं से संबंधित मामले, मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के पश्चात् 7 (सात) दिनों से अधिक समय के लिए तब तक लंबित नही रखे जाएंगे जब तक कि कोई प्राथमिकी शिकायत न दर्ज की गई हो। यह सहायक रिटर्निंग अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसे सभी मामलों को अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करे। और अपीलीय समिति कार्यपालन के आदेशानुसार नगदी बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज करेंगें। समस्त कार्यवाहियां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय-समय पर अद्यतन निर्देशों का अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।