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पागलपन के आधार पर POCSO की सजा में छूट नहीं, HC का अहम फैसला

पागलपन के आधार पर POCSO की सजा में छूट नहीं, HC का अहम फैसलाBilaspur News: बिलासपुर होईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि पागलपन के आधार पर अपराधी को POCSO एक्ट की सजा में छूट नहीं दी जा सकती.

Bilaspur News: बिलासपुर होईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि पागलपन के आधार पर अपराधी को POCSO एक्ट की सजा में छूट नहीं दी जा सकती.
Bol CG Desk (L.S.)

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