राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, 2 साल की सजा के बाद फैसला, अरुण साव ने कहा टाटा बाय बाय
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर बड़ी खबर सामने आई है लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे।
राहुल गांधी को सूरज कोर्ट ने सुनाई है सजा
सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सदस्यता को लेकर लोकसभा सचिवालय ने यह फैसला सुनाया है।
जनप्रतिनिधि कानून के आधार पर फैसला
बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं।
फॉलो कारों क्लिक करो
राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था। राहुल ने कहा था कि ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?” राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस पर सूरत सेशन ने फैसला सुनाया है। इसमें राहुल को दोषी करार दिया गया है।
BJP प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का तंज
BJP प्रदेश अरुण साव ने बयान देते हुए कहा कि लोकतंत्र ने फैसला सुना दिया है। भारत लोकतंत्र से चलता है। पूरे विश्व मे भारत एक मात्र ऐसी पार्टी है जहां लोकतांत्रिक तरीक़े से जनप्रतिनिधियों को चुनने का कार्य किया जाता है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही लोकतंत्र का सम्मान करते आ रही है। ये बात उनके नेता हर मंच पर कहते हैं और कहते रहते हैं।
सम्भवतः लोकतंत्र के इस फैसले का सम्मान भी किया जाएगा। अरुण साव ने आगे लिखा टाटा बाय बाय
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