Rahul Gandhi punishment : राहुल गांधी को दो साल की सजा, सूरत के कोर्ट ने सुनाई सजा


नई दिल्ली। Rahul Gandhi punishment कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आज गुजरात सूरत सेशन की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ इस मानहानि के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है। हालांकि, राहुल को कोर्ट से तुरंत जमानत भी मिल गई।
Rahul Gandhi punishment पूर्णेश मोदी ने की थी शिकायत
राहुल ने 2019 में कर्नाटक में एक रैली में मोदी सरनेम वाला बयान दिया था। राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
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गुजरात की सूरत कोर्ट ने चार साल पुराने इस मामले में गुरुवार को राहुल को दोषी ठहराया। कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे।


मेरा इरादा गलत नहीं था : राहुल गांधी
सजा सुनाए जाने से पहले राहुल के वकील ने जज से अपील की कि उनके बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए। राहुल गांधी ने कोर्ट में जज से कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था।
राहुल गांधी के वकील ने बताया, दो साल की सजा सुनाई गई। उन्हें जमानत मिल गई है। वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं।
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