छत्तीसगढ़
रायपुर नगर निगम की कार्रवाई: अवैध रूप से चल रही थी डेयरी, भैंसों को संचालक के गांव में छोड़ा

शहरों में डेयरी फार्म और गोशालाओं को चलाने के लिए नियम हैं। इनके अनुसार इन्हें शहर या गांव की सीमा से 200 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जा सकता है। शहर की सीमा के अंदर डेयरी चलाना प्रतिबंधित है। ऐसी अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।