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पक्षी प्रेमियों के लिए राहत, वन विभाग का आदेश वापस, अब नहीं देना पड़ेगा तोता

पक्षी प्रेमियों के लिए राहत, वन विभाग का आदेश वापस, अब नहीं देना पड़ेगा तोताइस पत्र में कहा गया है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्तमान में हो रही खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी. वहीं, घरों में पाले गए तोते और अन्य पक्षियों के संबंध में इस आदेश पर कार्यवाही को केंद्रीय मंत्रालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक स्थगित रखा जाएगा.

इस पत्र में कहा गया है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्तमान में हो रही खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी. वहीं, घरों में पाले गए तोते और अन्य पक्षियों के संबंध में इस आदेश पर कार्यवाही को केंद्रीय मंत्रालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक स्थगित रखा जाएगा.
Bol CG Desk (L.S.)

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