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‘आरक्षण की सीमा 50% कर दी’, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में अध्यादेश जारी
‘आरक्षण की सीमा 50% कर दी’, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में अध्यादेश जारी
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण पर अध्यादेश जारी हो गए हैं. सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है. इसमें OBC वर्ग के आरक्षण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है. हालांकि यह भी कहा है कि आरक्षण सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत की गई है लेकिन जहां SC-ST की आबादी 50 फीसदी से ज्यादा वहां OBC वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण पर अध्यादेश जारी हो गए हैं. सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है. इसमें OBC वर्ग के आरक्षण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है. हालांकि यह भी कहा है कि आरक्षण सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत की गई है लेकिन जहां SC-ST की आबादी 50 फीसदी से ज्यादा वहां OBC वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.