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राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में के कविता की जमानत याचिका की खारिज

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में के कविता की जमानत याचिका की खारिजदिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy) में के कविता (K Kavitha) की जमानत याचिका खारिज कर दी. के कविता ने बेटे की परीक्षा का हवाला देकर जमानत मांगी थी. जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया. शराब नीति मामले में के कविता को गिरफ्तार किया गया है. वो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद है.इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति घोटाला  (Delhi Liquor Policy Scam) मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता ने बृहस्पतिवार को यहां एक अदालत से अंतरिम जमानत दिये जाने का आग्रह किया और दावा किया कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के ‘‘नैतिक और भावनात्मक समर्थन” की जरूरत है.विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने कविता और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनीं और अपना आदेश सोमवार के लिए सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान, बीआरएस नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दावा किया कि एक मां की कमी को पिता, बहन या भाई द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है.सिंघवी ने कहा, ‘‘इस मामले में आरोपी महिला का एक बच्चा है जिसकी परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली हैं. ऐसा नहीं है कि बच्चा छोटा है. वह सोलह साल का है. यह मामला अलग है. यह मां के नैतिक और भावनात्मक समर्थन का मुद्दा है.”  कविता को पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. ईडी ने कविता को हैदराबाद स्थित उनके बंजारा हिल्स आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था.ये भी पढ़ें : नगर पालिका की सफाई मशीन बरामद होने का मामला : आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाईये भी पढ़ें : Total Solar Eclipse:भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य एल-1 नहीं देख सकेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, ये है वजह

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर उस ‘साउथ ग्रुप’ की एक प्रमुख सदस्य होने का आरोप है, जिसने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के लाइसेंस का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के एवज में 100 करोड़ रुपये की कथित तौर पर रिश्वत दी थी.
Bol CG Desk (L.S.)

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