छत्तीसगढ़
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पचपेड़ी नाका से शदाणी दरबार तक सड़क निर्माण पर 640 करोड़ रुपये मुआवजे का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को पचपेड़ी नाका से शदाणी दरबार तक फोरलेन सड़क निर्माण के दौरान प्रभावित नागरिकों को 640 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि एनएचएआई को 320 करोड़ रुपये का मुआवजा तुरंत प्रभावित लोगों को देना होगा। इसके अलावा शेष राशि आगामी 6 महीनों के भीतर अदा करनी होगी। साथ ही, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि फोरलेन सड़क के दोनों ओर सर्विस लेन का निर्माण किया जाए, जिसके लिए आवश्यक स्थानों पर बने निर्माणों को हटाने का भी आदेश जारी किया गया है।