स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंध के अवसर पर मंत्री केदार कश्यप का शुभकामना संदेश
मध्यप्रदेशचुनाव

लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिये 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी…

स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंध के अवसर पर मंत्री केदार कश्यप का शुभकामना संदेश

भोपाल , 19 मार्च 2024 : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मंगलवार को निर्वाचन सदन, भोपाल में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि म.प्र. में चार चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।

पहले चरण में लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-11 सीधी, क्रमांक-12 शहडोल, क्रमांक-13 जबलपुर, क्रमांक-14 मंडला, क्रमांक-15 बालाघाट एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-16 छिंदवाड़ा में निर्वाचन कराया जायेगा। पहले चरण के लिए बुधवार 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि बुधवार 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा गुरुवार 28 मार्च को की जाएगी। नामांकन भर चुके प्रत्याशी शनिवार 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान होगा। सभी चरणों में हुए मतदान की मतगणना 4 जून को होगी।

वर्तमान स्थिति में मध्यप्रदेश में 5 करोड़ 64 लाख 76 हजार 110 मतदाता हैं। इसमें 2 करोड़ 90 लाख 13 हजार 307 पुरुष मतदाता, 2 करोड़ 74 लाख 61 हजार 575 महिला मतदाता एवं 1 हजार 228 अन्य (थर्ड जेन्डर) मतदाता शामिल हैं।

367 सहायक मतदान केन्द्र बनाये जायेंगे

राजन ने बताया कि प्रदेश में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 64 हजार 523 है। 1500 से अधिक मतदाताओं वाले चिन्हित 367 मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदाता पर्ची का वितरण पृथक-पृथक चरणों में मतदान तिथि से 10 दिन पहले प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह कार्य मतदान दिवस के 5 दिन पहले ही पूरा कर लिया जायेगा।

उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी

राजन ने बताया कि निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 फॉर्म भरे जा सकेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर 24 घंटे में प्रदर्शित किए जाएंगे।

शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी भी देनी होगी, जिससे मतदाता ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जान सकें। साथ ही राजनीतिक दलों को समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में आपराधिक प्रकरण वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए 3 अलग-अलग तारीखों में उद्घोषणा भी प्रकाशित करानी होगी। प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे में समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं पार्टी की वेबसाइट पर फॉर्म सी-7 में प्रकाशित करना होगा।

सभी जिलों में कंट्रोल रूम एवं शिकायत सेल क्रियाशील

राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों एवं राज्य तथा केन्द्र की सरकार पर आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम एवं शिकायत सेल क्रियाशील हो गए हैं। सभी लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में संपत्ति विरुपण के विरूद्ध कार्रवाई सतत् जारी है। अब तक शासकीय भवन से 2 लाख 76 हजार 892, सार्वजनिक सम्पत्ति एक लाख 88 हजार 203 और निजी सम्पत्ति 57 हजार 992 स्थानों पर सम्पत्ति विरुपण के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए सी-विजिल एप

राजन ने बताया कि नागरिकों को निर्वाचन संबंधी शिकायतें करने के लिए सी-विजिल एप उपलब्ध है। इस एप के माध्यम से नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी कोई भी लाइव फोटो, वीडियो एवं ऑडियो शिकायत के रूप में उपलब्ध कराते हैं, तो अगले 100 मिनट में शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान रात 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव प्रचार में अभ्यर्थी 95 लाख रुपए तक व्यय कर सकेंगे

राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के लिए चुनाव प्रचार व्यय की सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित है। इसके लिये अभ्यर्थी को बैंक में एक पृथक खाता खोलना आवश्यक है। रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर में सभी दैनिक व्यय लेखा का रख रखाव करना होगा। सभी पोस्टर, बैनर, पम्प्लेट, चाहे वे नाम निर्देशन के पहले मुद्रित/प्रकाशित किए गए हो, परंतु नाम निर्देशन के बाद उपयोग/ प्रदर्शित किए जा रहे हों, यह सभी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जुड़ेंगे।

नामांकन दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी सहित पाँच व्यक्तियों की अनुमति रहेगी

राजन ने बताया कि नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी को अधिकतम 3 वाहन एवं अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार मतदान के दिन अभ्यर्थी, उसके इलेक्शन एजेंट तथा अभ्यर्थी के इलेक्शन एजेंट/वर्कर/पार्टी वर्कर को सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये केवल एक-एक वाहन की अनुमति रहेगी।

उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों की अनुमति लेकर अनुमति पत्र/पास वाहन की विंड स्क्रीन पर मूलतः प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। रैली के लिए किराए/भाड़े पर लिए गए व्यावसायिक वाहनों के लिए सभी खर्च प्रचार व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा भाग ली गई रैली/प्रदर्शित फोटो/मंच साझा करने आदि पर किये गये सभी व्यय भी अभ्यर्थी के प्रचार व्यय लेखे में जोड़े जायेंगे।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री, बसंत कुर्रे, तरूण राठी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला तथा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Bol CG Desk

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button