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‘पत्नी की सहमति के बिना अननेचुरल यौन संबंध अपराध नहीं’, HC ने क्यों कहा ऐसा

‘पत्नी की सहमति के बिना अननेचुरल यौन संबंध अपराध नहीं’, HC ने क्यों कहा ऐसा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन के एक मामले में पति को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि बालिग पत्नी के साथ सहमति के बिना भी यौन संबंध रेप नहीं माना जाएगा.

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन के एक मामले में पति को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि बालिग पत्नी के साथ सहमति के बिना भी यौन संबंध रेप नहीं माना जाएगा.
Bol CG Desk (L.S.)

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