तिहाड़ से कब तक और कैसे बाहर निकलेंगे केजरीवाल, कोर्ट से जेल तक की पूरी प्रक्रिया जानिए
तिहाड़ से कब तक और कैसे बाहर निकलेंगे केजरीवाल, कोर्ट से जेल तक की पूरी प्रक्रिया जानिए सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल आज शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे. अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने फैसले के बाद बताया कि हमने कोर्ट से गुजारिश की थी कि आदेश लोअर कोर्ट को न भेजकर सीधे-सीधे तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को भेज दिया जाए. कोर्ट ने हमारी इस मांग को मान लिया है. इससे केजरीवाल आज शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे.तिहाड़ प्रसाशन का कहना है जेल मैन्युअल के हिसाब से किसी भी कैदी का रिलीज ऑर्डर ट्रायल कोर्ट से आता है. अगर सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल आदेश आएगा तो उस ऑर्डर को पढ़कर उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा. तिहाड़ जेल के पास ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से जाए या राउज एनेव्यू से… ऑर्डर मिलने के दो घंटे के बाद रिहा कर दिया जाता है.2 जून को करना होगा आत्मसमर्पण आज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा. पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें चार जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की इस मांग को खारिज कर दिया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.ईडी ने किया अंतरिम जमानत का विरोधप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए आज न्यायालय में कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है. न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. शीर्ष अदालत मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले महीने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी.ये भी पढ़ें- केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जानें 5 बड़ी बातें