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पोर्शे कार से 2 लोगों को कुचलने वाले नाबालिग पर क्या चलेगा एडल्ट की तरह केस? कुछ देर में कोर्ट का फैसला

पोर्शे कार से 2 लोगों को कुचलने वाले नाबालिग पर क्या चलेगा एडल्ट की तरह केस? कुछ देर में कोर्ट का फैसलामहाराष्ट्र के पुणे में 18 मई की रात पोर्शे कार से बाइकसवार युवक-युवतियों को कुचलने वाले नाबालिग आरोपी पर क्या बालिग की तरह केस चलेगा? इसे लेकर कुछ देर में अदालत का फैसला आना है. आरोपी बिल्डर का बेटा है. वह पब में शराब पीने के बाद तेज रफ्तार से पोर्श कार चला रहा था. शराब के नशे में अपनी पोर्श कार से बाइक को टक्कर मार दी थी. हादसे में बाइक सवार IT इंजीनियर युवक-युवती की मौत हो गई थी. आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 घंटे में ही कुछ शर्तो के साथ रिहा कर दिया था, लेकिन बुधवार को उसे एक बार फिर बुलाया गया. इस बीच नाबालिग के पिता को भी 24 मई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है.पुणे पुलिस ने केस को गंभीर बताते हुए जुवेनाइल बोर्ड के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी. कोर्ट ने आदेश के रिव्यू के लिए पुलिस को जुवेनाइल बोर्ड जाने का निर्देश दिया था. बुधवार को पुलिस की अर्जी पर बोर्ड ने आरोपी को दोबारा बुलाया. इस मामले की जांच के दौरान कई हैरान करने वाले फैक्ट सामने आए हैं. नाबालिग आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर महज 90 मिनट में 48 हजार रुपये की शराब पी थी. जबकि लग्जरी कार के रजिस्ट्रेशन के लिए 1758 रुपये का पेमेंट बाकी थी. यही नहीं, आरोपी के पिता ने VIP नंबर प्लेट के लिए 45 हजार रुपये खर्च किए थे.इस बीच ACP मनोज पाटिल ने कहा- “आरोपी का ब्लड टेस्ट कराया गया है. FIR में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185- शराब पीकर गाड़ी चलाना यानी ड्रिंक एंड ड्राइव का चार्ज जोड़ा गया है. उसके खिलाफ IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज है.”

आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 घंटे में ही कुछ शर्तो के साथ रिहा कर दिया था, लेकिन बुधवार को उसे एक बार फिर बुलाया गया. इस बीच नाबालिग के पिता को भी 24 मई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है.
Bol CG Desk (L.S.)

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