सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति

सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 54वीं बैठक सोमवार को हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की. इस बार बैठक का सबसे बड़ा मु्द्दा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस (Health Insurance) प्रीमियम पर GST से छूट का रहा. इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% तक GST घटाया जा सकता है. मीटिंग में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है, जो आगे इसपर विचार करेगी. ऐसे में हेल्थ इंश्योरेस के प्रीमियम पर 18% GST टैक्स कम किया जाएगा या इसे खत्म किया जाएगा, इसपर अंतिम फैसला अगली बैठक में किया जाएगा. मोदी सरकार में सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को चिट्ठी लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से GST हटाने की मांग की है. अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.अगस्त में कितना हुआ GST कलेक्शन?सरकार ने हाल ही में अगस्त 2024 के GST कलेक्शन की जानकारी दी थी सरकार ने एक बयान जारी कर बताया था कि GST से 1,74,962 (करीब 1.75 लाख) करोड़ रुपये जुटाए हैं. सालाना आधार पर इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है. पिछले साल अगस्त में 1,59,069 (1.59 लाख) करोड़ रुपए GST कलेक्ट किया था. अगस्त का कलेक्शन अब तक का किसी भी महीने जुटाया गया चौथा सबसे बड़ा है. जबकि, वित्त वर्ष 2024-25 का तीसरा सबसे बड़ा GST कलेक्शन है.देश में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था GSTसरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था. इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 टैक्स और 13 उपकरों (Cess) को हटा दिया गया था. GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है. इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था. GST में चार स्लैब आते हैं- 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत का स्लैब.यूपी : बेरोजगार युवक को वॉट्सऐप पर मिला नौकरी का ऑफर, डॉक्युमेंट्स भेजे और घर आया 250 करोड़ का GST बिल
