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राजधानी रायपुर में कांग्रेस नेता Asif Menon 420 धोखाधड़ी के मामले में फ़रार

रायपुर के पूर्व युवा कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष Asif Menon के ख़िलाफ़ न्यायालय ने मोवा स्तिथ ज़मीन के एक मामले में स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया है । ज्ञात हो रायपुर निवासी नूर बेगम ने अपनी मोवा स्तिथ 75000 स्केवयर फ़ीट ज़मीन का सौदा कांग्रेस नेता आसिफ़ मेमन से 3 करोड़ 9 लाख रुपये में किया था। जिसके एवज में कांग्रेस नेता आसिफ़ मेमन ने नूर बेगम को 7 पी डी सी चेक दिए जो की सातों चेक बाउंस हो गए ।


इसके बाद नूर बेगम ने इस मामले की शिकायत न्यायालय में की तो न्यायालय ने नूर बेगम की शिकायत के आधार पर कांग्रेस नेता के ऊपर रायपुर सिविल लाइंस पुलिस को एफ आई आर करने का आदेश दिया । जिसके बाद सिविल लाइंस पुलिस ने 420 के तहत कांग्रेस नेता के ऊपर एफ आई आर दर्ज की पर कांग्रेस नेता को गिरफ्तार नही कर पाई।

आसिफ मेनन


कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी नही होने की स्तिथि में नूर बेगम ने इस मामले की अपील हाई कोर्ट में की जिस पर हाई कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की विवेचना कर चार हफ्ते में न्यायालय में चालान पेश करने का आदेश दिया और तब पुलिस ने कांग्रेस नेता आसिफ मेमन को फ़रार बताते हुऐ न्यायालय में चालान पेश किया है और न्यायालाय ने अब कांग्रेस नेता आसिफ़ मेमन के ख़िलाफ़ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है ।

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