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gold hallmark : बिना हॉलमार्क के सोना नहीं बेच सकेंगे ज्वेलर्स, जानिए नए नियम

नई दिल्ली। gold hallmark सोने की खरीद और बिक्री के नए नियम एक अप्रैल से आगू हो गया। नए नियम के मुताबिक अब बिना हॉलमॉर्क वाली कोई भी ज्वेलरी बाजार में नहीं बेची जा सकेगी। इसके साथ आज से 6 अंकों वाला हॉलमार्क नियम भी लागू हो गया है।

gold hallmark हॉलमार्क के बिना नहीं मिलेगा सोना

नए नियम लागू होने के बाद कोई ज्वेलरी बिना हॉलमार्क के सोना नहीं बेच पाएगा। ऐसा करने पर उस पर जुर्माने लग सकता है। हॉलमार्क एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जो कि हर ज्वेलरी पर अलग होता है।

इससे लोगों के साथ घोटाला या फिर धोखाधड़ी होने की संभावना कम हो जाएगी। हॉलमार्क के साथ लिखा होगा कि ज्वेलरी में सोना कितने कैरेट का लगा हुआ है। इस यूनिक कोड के माध्यम से ज्वेलरी को ट्रेस करना आसान होगा।

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gold jewelry hallmark
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2021 में 6 अंकों का हॉलमार्क नंबर

सरकार की ओर से 2021 में 6 अंकों का हॉलमार्क नंबर लाया गया था। इसके बाद से बाजार में पुराना वाला और नया हॉलमार्क दोनों चल रहे थे। नया हॉलमार्क पुराने की अपेक्षा अधिक सेफ होने के कारण अनिवार्य कर दिया गया है।
सोने से बनी ज्वेलरी पर ही नहीं नया हॉलमार्क सोने के बिस्किट और सिक्कों के लिए भी जारी होंगे। नए हॉलमार्क का उद्देश्य की सोने की प्रमाणिकता बताना है।

अब क्या पुराने सोने के बेच पाएंगे आम लोग?

नए नियम के बाद पुराने सोने का क्या होगा। इस पर अब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि लोग पुराने हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ग्राहक आसानी से बेच सकते हैं।

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Onima Shyam Patel

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