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Lease Registry of BSP विधायक और महापौर का मेहनत बेकार, BSP ने खोला पोल

बोल छत्तीसगढ़,भिलाई। Lease Registry of BSP भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की लीज रजिस्ट्री मुद्दे पर श्रेय लेने की कश्मकश जारी है। एक ओर जहां महापौर नीरज पाल ने लीज डीड की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह से वैध बताया तो वहीं बीएसपी ने जारी विज्ञप्ति के माध्यम से इस पर पानी फेर दिया। नगर निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने पत्रवार्ता लेकर  लीजधारकों के रजिस्ट्री प्रक्रिया को सही कहा है। जबकि भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) द्वारा रजिस्ट्री किये जाने को ग़लत कहते हुए सभी अधिकार रजिस्ट्री कर्ता के न होकर स्वामित्व एवं अधिकार सुरक्षित रखा है। बीएसपी ने प्रेस विज्ञप्ति व्दारा भिलाई इस्पात संयंत्र ने साफ कर दिया है कि उक्त रजिस्ट्री का अर्थ लीज ही माना जाए। इस प्रकार भिलाई महापौर नीरज पाल द्वारा प्रेसवार्ता लेकर टाऊनशिप के रहवासियों को रजिस्ट्री कराने की जानकारी देना उचित या अनुसूचित यह समझ पाने में बीएसपी के लीजधारकों के समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दिया हैं।

Lease Registry of BSP ,बीएसपी ने साफ कहा लोगों को किया जा रहा है भ्रमित


स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट, सेल-बीएसपी ने जारी बयान में कहा है कि भिलाई टाउनशिप, जिला दुर्ग स्थित सेल बीएसपी के लीजधारकों एवं अन्य लीजधारकों के मन में संदेह और भ्रम पैदा किया जा रहा है। इसलिए लीजधारकों के बीच इस तरह के संदेशों से प्रभावित ना होने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लीज के पंजीकरण के परिणामों के बारे में कानूनी स्थिति की जानकारी प्रदान की गई है। कानूनी तौर पर ‘लीजÓ, लीजधारक और लीज देने वाले (लीजदाता) के बीच सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार, जब तक लीजधारक लीज के अनुबंधों का पालन करता है, तब तक केवल संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का हस्तांतरण है।

यह लीजधारक के पक्ष में कोई स्वामित्व नहीं बनाता है। इसलिए लीजधारक और लीज देने वाले (इस प्रकरण में सेल बीएसपी) के बीच संबंध सेल के नियमों और शर्तों पर मकान को लीज पर देने की योजना, आबंटन आदेश और लीज समझौते के अनुसार शासित होते रहेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि, लीजधारक द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर लीज निर्धारित या समाप्त करने का लीजदाता अर्थात सेल बीएसपी का अधिकार किसी भी प्राधिकारी द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है।

Lease Registry of BSP

पंजीकृत लीज डीड न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में है। इसलिए यह लीजधारक के हित में है कि, वह लीज की शर्तों का उल्लंघन ना करे। इसलिए सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि, पंजीकृत किए जा रहे लीज डीड की शर्तें विशेष रूप से लीजदाता यानि सेल-बीएसपी द्वारा समाप्त करने की शक्ति निर्धारित करती है। कृपया ध्यान दें कि, लीज की शर्तों के उल्लंघन में तीसरे पक्ष या किसी भी प्राधिकारी द्वारा की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई का बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा और लीज को निर्धारित /समाप्त करने के लिए लीजदाता अर्थात सेल बीएसपी की शक्ति में कटौती नहीं होगी। लीज समझौते के कानूनी संदर्भ में किसी के द्वारा लीजधारक को दिया गया कोई भी आश्वासन, नियमितीकरण या अन्य, जो लीज की शर्तों का उल्लंघन करता है, से लीज की शर्तों के तहत लीजदाता के रूप में सेल बीएसपी के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसलिए लीजधारकों को उनके हित में उपरोक्त के बारे में सूचित एवं सजग किया जा रहा है।
सभी के संज्ञान में लाना उचित है कि, टाउनशिप में सेल बीएसपी के स्वामित्व वाली संपत्ति सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत सार्वजनिक परिसर है और भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा आबंटन और लीज की शर्तों के अनुसार आबंटित, प्रबंधित और संचालित की जाती है। इसलिए लीज भी पीपी एक्ट 1971 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। लीजधारकों की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि, लीजधारक या आबंटी द्वारा आबंटित सार्वजनिक परिसर में कोई भी अनाधिकृत निर्माण की अनुमति नहीं है और यह आबंटन की शर्तों का उल्लंघन है। किसी भी अनाधिकृत निर्माण सहित आबंटन/लीज की शर्तों का उल्लंघन होने पर आबंटन रद्द किया जा सकता है और ऐसे आबंटियों या लीजधारकों के विरुद्ध पूर्व में भी कार्रवाई की गई है और वर्तमान में भी की जा रही है।


उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह फिर से स्पष्ट किया जाता है और दोहराया जाता है कि, आबंटन/लीज के नियमों और शर्तों के अनुसार आबंटी/लीजधारक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसलिए सेल-बीएसपी की सहमति के बिना किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश सेल-बीएसपी पर बाध्यकारी नहीं है।

बीएसपी द्वारा आबंटियों व लीजधारकों के हित में जारी नियम


1. बीएसपी की सहमति के बिना लीजधारक नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
2. लीज/लाइसेंस/आबंटन के नियमों के अनुसार सेल-बीएसपी ऐसे सभी आबंटियों/ लायसेंसियों/लीजधारकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
3. प्रबंधन की सहमति के बिना किया गया कोई भी नियमितीकरण आबंटी/लीजधारक के जोखिम और लागत पर होगा।

4. आबंटित के द्वारा किया गया कोई भी नियमितीकरण कार्य सेल-बीएसपी पर बाध्यकारी नहीं है।
5. किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक से ऋण प्राप्त करने के संदर्भ में लीजधारक को लीजदाता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना चाहिए।
6. प्रचारित किए जा रहे संदेशों एवं नए रिपोर्टों से गुमराह ना हों, जो कि, उपर्युक्त के विपरीत हैं।

लीज डीड की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह से वैध-महापौर



भिलाई महापौर नीरज पाल ने बीएसपी आवास के लीज डीड की रजिस्ट्री मामले को लेकर शुक्रवार को प्रेस वार्ता ली।  प्रेस वार्ता में महापौर नीरज पाल ने स्पष्ट शब्दों में मीडिया के सामने कहा कि बीएसपी क्षेत्र में रह रहे बीएसपी के कर्मचारी व भूतपूर्व कर्मचारियों को लीज डीड रजिस्ट्री का लाभ मिल रहा है, जो कि पूर्ण रूप से वैधानिक है। इस लीज डीड के रजिस्ट्री से बीएसपी के कर्मचारी व भूतपूर्व कर्मचारियों को रजिस्ट्री का लाभ मिलेगा।  साथ ही उन्हें बैंक से लोन भी मिल सकेगा।

उन्होंने आगे कहा कि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र मीणा  के साथ इस विषय पर गहन विचार विमर्श करने के बाद  रजिस्ट्री की प्रक्रिया को वैधानिक रूप से शुरू किया गया है। जिसका लाभ लेने के लिए बीएसपी के अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं और अपने आवास का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हालांकि अभी भी कई लोग इसे लेकर सन्देह में है। उन्हें इसकी जानकारी अच्छे से नहीं है। इस लिए लोगों को इस विषय को समझने और मामले को क्लीयर करने के लिए आज वे प्रेस वार्ता ले रहे है ताकि मीडिया के माध्यम से हितग्राहियों को इसकी जानकारी पूरी तरह से मिल सके और वे इसका लाभ ले सके। 


महापौर पाल ने मीडिया से चर्चा के दौरान  यह भी कहा कि कलेक्टर ने इस पूरी प्रक्रिया को वैधानिक बताया है। बैंक भी बीएसपी आवास में रहने वाले लोगों को लोन देने के लिए तैयार है। लीज डीड रजिस्ट्री की प्रक्रिया जो सालों से रुकी हुई थी अब उनका नाम उन्हें मिलेगा और रही बात नियमितीकरण की तो लीज डीट रजिस्ट्री के बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया पर आगे पहल की जाएगी। इस पर विधायक देवेंद्र यादव जिला प्रशासन की ओर से स्वयं कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और बीएसपी के अधिकारियों के साथ आगे की योजना बनाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक बीएसपी के अधिकारी व कर्मचारियों व भूतपूर्व अधिकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जा सके।

लीज डीड की रजिस्ट्री करवाने के लिए लोग सालों से परेशान थे अब यह प्रक्रिया शुरू हो गई है तो लोगों में काफी हर्ष का माहौल है। लोग काफी उत्साहित भी हैं। हितग्राहियों को इसका लाभ लेने के लिए भटकना ना पड़े इसके लिए उन्होंने सेक्टर 5 में हेल्प डेस्क बनवाया है। जहाँ हितग्राहियों की पूरी मदद की जा रही है और यहीं से बड़ी आसानी से लोग अपनी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा कर पा रहे है। उन्हें भटकने की जरूरत नहीं है।

Onima Shyam Patel

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