pasra shulk : सब्जी कोचिये को राहत, हाट बाजार में अब नहीं देना होगा पसरा शुल्क
कांकेर। pasra shulk जिसे सब्जी व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें हाट बाजारों में पसरा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। दरअसल, जिले के ग्राम करप में आयोजित कोसरिया मरार (पटेल) समाज के महासम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुल्क नहीं देने का निर्देश दिए थे।
pasra shulk सीएम के निर्देश पर अमल
pasra shulk मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन सुमीत अग्रवाल ने जिले के ग्रामीण हाट-बाजारों में टोकरी या सिरभार से विक्रय के लिए लाने वाले साग-सब्जी सहित अन्य सामग्रियों पर विक्रेता से पसरा शुल्क नहीं लेने के लिए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
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जिला प्रशासन को निर्देश
गौरतलब है कि शासन के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों के हाट-बाजारों में पसरा शुल्क नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के हाट-बाजारों में पसरा शुल्क लेने की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिले के ग्राम करप में रविवार को आयोजित कोसरिया मरार पटेल समाज के महासम्मेलन में दी गई थी, जिस पर उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों में इसका पालन कराने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
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