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ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं मिली राहत, SC का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार

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ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं मिली राहत, SC का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकारपश्चिम बंगाल सरकार को मुस्लिमों समेत 77 जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से एक सप्ताह के भीतर 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने से पहले उनके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए किए गए सर्वेक्षण का विवरण और राज्य सरकार की सेवाओं में उनके कथित कम प्रतिनिधित्व के बारे में डेटा देने को कहा.इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने से पहले राज्य पिछड़ा आयोग के साथ किए गए परामर्श का विवरण देने को भी कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 22 मई के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर सुनवाई की. कलकत्ता HC ने 2010-2012 के दौरान 77 जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के राज्य के आदेशों की एक श्रृंखला को रद्द कर दिया गया था (77 में से 75 मुस्लिम थे).  

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने से पहले राज्य पिछड़ा आयोग के साथ किए गए परामर्श का विवरण देने को भी कहा.
Bol CG Desk

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