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दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली PIL को किया खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली PIL को किया खारिजदिल्ली शराब नीति मामले में ED की रिमांड में चल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल (जनहित याचिका) दाखिला किया गया था. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया है. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या इसमें कोई कानूनी मनाही है ? साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसमें न्यायिक दखल आवश्यक नहीं। अगर कोई संवैधानिक विफलता है तो एलजी उसे देखेंगे. उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे. कोर्ट ने आगे कहा कि हमने दिल्ली के एलजी का बयान भी अखबारों में पढ़ा है. हमे पता है कि ये मामला उनके संज्ञान में है. फिलहाल यह मामला उन्हें ही देखने दीजिए.राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश कोर्ट नहीं देता. हम याचिका में लगाए गए आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. लेकिन यह विषय ऐसा नहीं है कि इसपर कोर्ट आदेश दे. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमने उपराज्यपाल का बयान भी अखबारों में पढ़ा है. हमे पता है कि ये मामला उनके संज्ञान में है. फिलहाल यह मामला उन्हें ही देखने दीजिए.
Bol CG Desk

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