रात को देरी से घर आने वाले पति पर पत्नी का शक करना एक Natural Human Behaviour है : HC
अगर पति हर रोज देर रात घर आता है और पत्नी पति के अफेयर होने का शक करती है तो ये क्रूरता नहीं है. इस आधार पर पति तलाक की मांग नहीं कर सकता. ये कहना है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का.
अदालत ने आगे कहा- अक्सर रात को देरी से घर आने वाले पति पर पत्नी का शक करना एक Natural Human Behaviour है. जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी.

क्या है पूरा मामला?
पत्नी ने पति पर आरोप लगाया कि वो अक्सर देऱ रात घर आता था. और तो और कई बार तो घर भी नहीं आता था. पति ने दलील दी कि वो काम की वजह से देर रात घर पहुंचता था. और पत्नी का हर रोज उस पर शक करना क्रूरता है. इस आधार पर पति ने फैमिली कोर्ट से तलाक की मांग की थी. फैमिली कोर्ट ने पति को तलाक लेने की अनुमति दे दी. इस फैसले के खिलाफ पत्नी हाईकोर्ट पहुंच गई. इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्या कहा वो भी जान लीजिए.
हाईकोर्ट ने क्या कहा ?
हाईकोर्ट ने कहा- अगर पति अपने देऱ रात घर आने की वजह ठीक से पत्नी को बताता तो उस पर शक नहीं करती. यहां तक कि जब पत्नी अपने दोस्तों से बात करती तो उस पर पति भी शक करता. हाईकोर्ट ने आगे कहा- पत्नी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो पति की इच्छा के अनुसार बाहरी लोगों से बात करे. अगर वो पति की बात नहीं मानती तो आप उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकते. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया. जिसमें पति को तलाक लेने की इजाजत दी गई थी.
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