प्रGATI का बजट - छत्तीसगढ़ की रजत जयंती वर्ष का बजट
Quick Feed

पुरानी vs नई टैक्स स्कीमः होम लोन वालों को किसमें है फायदा, जरा टैक्स का गणित समझिए

पुरानी vs नई टैक्स स्कीमः होम लोन वालों को किसमें है फायदा, जरा टैक्स का गणित समझिए नई टैक्स रिजीम में 12 लाख (स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12,75000) की छूट और कम टैक्स वाले स्लैब के बाद अब सवाल यह है कि फायदा कहां है. नई टैक्स रिजीम या फिर पुरानी टैक्स रिजीम में? एक सीधा सा जवाब यह है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख 75 हजार या इससे कम है, तो टैक्स रिटर्न फाइल करते समय भूलकर भी नई रिजीम के डिफॉल्ट ऑप्शन को मत छेड़िए. अगर मान लीजिए कि आपने पुरानी टैक्स स्कीम को अपनाया होता, तो कितना टैक्स भरना होगा? यह करीब करीब साढ़े 3 हजार रुपये बैठता. और वह भी तब, जब आप पुरानी स्कीम में मिलने वाले 5 लाख 75 हजार के सारे टैक्स सेविंग के हकदार होते और उनका प्रूफ जमा करते. जो किसी भी मिडिल क्लास के लिए असंभव जैसा है. ऐसा अमृत फल जो कम ही ने चखा होगा. इनकमडिडक्‍शनHRAटैक्‍सेबल इनकमओल्‍ड स्‍कीम में टैक्‍सनई स्‍कीम में टैक्‍स12.75 लाख5.75 लाख3.82 लाख3.18 लाख3,3750 टैक्‍स13 लाख5.75 लाख3.9 लाख3.35 लाख4,25075,00015 लाख5.75 लाख4.5 लाख4.75 लाख11,2501.05 लाख20 लाख5.75 लाख6 लाख8.25 लाख77,500 2 लाख24 लाख5.75 लाख7.2 लाख11.05 लाख1.44 लाख3 लाखअब बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों की इनकम 12 लाख 75 हजार से ऊपर है क्या उनको पुरान टैक्स रिजीम में फायदा है या नई में? सबसे पहले पुरानी टैक्स स्कीम पर एक नजर डालते हैं. पुरानी टैक्स स्कीम में आप सब जोड़कर 5.75 लाख रुपये की टैक्स छूट का दावा करते हैं. ये इस तरह से हैं..होम लोन का ब्याजः 2 लाख रुपये80 सी की छूटः 1.5 लाख रुपये80CCD में NPS छूट: 50 हजार रुपये80 D पैरंट्स सहित मेडिकल क्लेम पर छूटः 50 हजारLTA: 75 हजार रुपयेस्टैंडडर्ड डिडक्शनः 50 हजार रुपये तो पुरानी टैक्स स्कीम की ये सारी छूटें मिलाकर 5 लाख 75 हजार रुपये बैठती हैं. जैसा को ऊपर बताया गया है कि यह मिडिल क्लास के लिए वह ‘अमृत फल’ है, जिसे कम ही चख पाते हैं. पुरानी स्कीम की सारी छूट असंभव ही है. अब जरा यह समझते हैं कि कोई अगर इन सारी पुरानी स्कीम की छूट को पूरी करता है, तो उसको नए में फायदा या फिर पुराने में. अगर सालाना इनकम 12.75 लाख रुपये हैअगर आपकी सालाना इनकम 12.75 लाख रुपये है, तो नई रिजीम में अब इस पर कोई टैक्स नहीं है. पुरानी रिजीम चुनने पर और 5.75 लाख रुपये की छूट और HRA क्लेम करने पर भी आपको सवा 3 हजार के करीब टैक्स देना होता. अगर आपकी सालाना इनकम 13 लाख हैअब मान लीजिए आप साल में 13 लाख कमाते हैं. ऐसे में पुरानी स्कीम में 5.75 लाख के डिडक्शन और HRA क्लेम करने पर आपकी करीब सवा चार हजार की टैक्स देनदारी बनेगी. नई रिजीम में 75 हजार का टैक्स भरना होगा.     अगर आपकी सैलरी 15 लाख हैऐसे में पुरानी रिजीम में सवा 11 हजार की टैक्स देनदारी बनेगी. नई रिजीम में यह 1.05 लाख टैक्स देना होगा. पुरानी रिजीम वालों को यहां फिर याद दिला दें कि यह केवल तभी है जब आप 5.75 लाख की सारे डिडक्शन और HRA को क्लेम करेंगे. अगर आपने कोई फ्लैट लिया है और उसकी ईएमआई जाती है, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट को छोड़कर 2 लाख ब्याज आप भरते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर पुरानी स्कीम में फायदा है.अगर 20 लाख तक की इनकम हैपुरानी रिजीम में 5.75 लाख + HRA की छूट के बाद टैक्स देनदारी साढ़े 77 हजार रुपये बनेगी. नई रिजीम में यह टैक्स 2 लाख रुपये बैठेगा. अगर 24 लाख सालाना इनकम हैपुरानी स्कीम में 1.44 लाख रुपये का टैक्स बनेगा और नई स्कीम में 3 लाख रुपये का टैक्स भरना होगा.

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण के इनकम टैक्‍स में छूट पर किये गए ऐलान के बाद, काफी लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि अब पुरानी या नई टैक्स स्कीम में से कौन सी चुने? बता दें कि अगर आपकी सालाना इनकम 12.75 लाख रुपये है, तो नई रिजीम में अब इस पर कोई टैक्स नहीं है.
Bol CG Desk

Related Articles

Back to top button