भारतराजनीति

Rahul Gandhi punishment : राहुल गांधी की सजा पर नहीं लगेगी रोक, सूरत सेशंस कोर्ट ने याचिका की खारिज

सूरत। Rahul Gandhi punishment मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात के सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि में मिली सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेगी।

Rahul Gandhi punishment मोदी सरनेम की टिप्पणी, दो साल की सजा

Rahul Gandhi punishment राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर गलत टिप्पणी करने के चलते सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। उनके खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी पाने के बाद यह सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा को लेकर राहुल द्वारा याचिका दायर करने के बाद 3 अप्रैल को सूरत सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता को जमानत दे दी।

फॉलो करें क्लिक करें

2019 लोकसभा चुनाव में दिया था बयान

राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।

राहुल की संसद सदस्यता रद्द, आवास किया खाली

Rahul Gandhi punishment जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। सजा के बाद राहुल को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी हुआ था। इसके बाद उन्होंने आवास खाली कर दिया।

बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाते हैं। इसी कानून की तहत राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई है। लेकिन ऊपरी अदालत में राहत मिलने के बाद सदस्यता बहाल हो सकती है। ॉ

इसे भी पढ़े- UN Population Report : भारत जनसंख्या में बना नंबर वन, चीन को पछाड़ा

Onima Shyam Patel

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button