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सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिऐशन में एक तिहाई महिला आरक्षण लागू करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिऐशन में एक तिहाई महिला आरक्षण लागू करने का दिया आदेशमहिला सशक्तिकरण की दिशा में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक और बड़ा कदम उठाया है. 16 मई को होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (Supreme Court Bar Association) के चुनावों से ठीक पहले SC का फैसला आया है. जिसमें SCBA में एक तिहाई महिला आरक्षण लागू करने का आदेश दिया गया है. इस बार के चुनाव में कोषाध्यक्ष पद को महिला के लिए आरक्षित करने के भी आदेश है.सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बी डी कौशिक के मामले में कोर्ट के पुराने फैसले को स्पष्ट करते हुए ये निर्देश दिए हैं. पीठ के निर्देश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा. इसके अलावा एसोसिएशन की कार्यसमिति के 9 में से 3 सदस्यों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे.  इस आदेश का परिपालन पहली बार 16 मई को होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में होगा.ये भी पढ़ें : सलमान खान फायरिंग केस के आरोपी की खुदकुशी से सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस, उठे ये सवालये भी पढ़ें : पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी क्या कर रही हैं सेल्फ गोल? अधीर रंजन के बयान से बवाल

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बी डी कौशिक के मामले में कोर्ट के पुराने फैसले को स्पष्ट करते हुए ये निर्देश दिए हैं.
Bol CG Desk

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