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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन पत्र पर लगाई गई आपत्ति , सीएम के विरुद्ध दर्ज की गई पुनरीक्षण याचिका…

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में केंद्र शासन ने भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की और भारत गणराज्य को इस्पात निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया लेकिन देश को इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भरता दिलवाने वाले इस्पात संयंत्र की नीव में स्थानीय किसानों की जमीन और मकान दब गए. जिसके बाद से दुर्ग जिले का किसान अधिग्रहण के दंश की असहनीय पीड़ा को सह रहा था.

लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिग्रहित भूमि की लीज रजिस्ट्री की मनघड़ंत घोषणा करके एक तरफ स्थानीय किसानों की अधिग्रहण से उत्पन्न पीड़ा को कुरेदकर नासूर बना दिया और दूसरी तरफ भिलाई इस्पात संयंत्र को अपना खून पसीना लगाकर अपनी जान की बाजी लगाने वाले बीएसपी कर्मियों को विधिक आधार विहीन घोषणा करके उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर दिया.

वर्तमान व्यथित करने वाली परिस्थिति यह है कि, अब किसान और श्रमिक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आमने- सामने आ गए हैं.भिलाई इस्पात संयंत्र के आवासीय भवनों के लीज मुद्दे पर जनता को दी गई मनघड़ंत जानकारी भूपेश बघेल ने भिलाई के श्रमविरों को दी है जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता निशा देशमुख और राजनैतिक विश्लेषक अमोल मालुसरे ने एक नोटिस भूपेश बघेल को भेजी और इस नोटिस की प्रतिलिपी महामहिम राष्ट्रपति महोदया से लेकर दुर्ग जिले के जिलाधिकारी तक सभी सक्षम प्राधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेजी जिस पर संज्ञान लेकर भूपेश बघेल के विरुद्ध जांच संस्थापित कि गई है.

संभाग आयुक्त महोदय जिला दुर्ग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजी गई नोटिस पर संज्ञान लेकर कलेक्टर दुर्ग को जांच करने का आदेश दिया है जांच आदेश पर कलेक्टर दुर्ग ने कार्यवाही करते हुए नोटिसकर्ता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनका पक्ष रखने के लिए तलब किए जाने की अपेक्षित कार्यवाही प्रक्रिया में है, जिसकी जानकारी अभ्यर्थी भूपेश बघेल ने अपने नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में नहीं दी है.जब सक्षम प्राधिकारी जिनके पद में न्यायालयीन शक्तियां निहित है इनके द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजी गई नोटिस के विषयवस्तु पर संज्ञान लेकर जांच आदेश जारी किया गया… तब… “उसके उपरांत अपेक्षित समय पर माननीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग को वस्तुस्थिति से संज्ञान करवाते हुए”… मुख्यमंत्री को प्रेषित नोटिस पर की गई कार्यवाही से अवगत करवाया गया.

जिससे की निष्पक्ष निर्वाचन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात की जानकारी हो सके कि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संबंधित मामले में जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रहीं है और यदि जांच का विषय अभ्यर्थी भूपेश बघेल के शपथ पत्र के माध्यम से विधिवत मतदाताओं की जानकारी में आए तो इसकी आपत्ति विधिवत संविक्षा कार्यवाही में प्रस्तुत की जा सके.

अवर सचिव भारत सरकार के कार्यालय मंत्रिमंडल सचिवालय राष्ट्रपति भवन के द्वारा भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रेषित विषयवस्तु का संज्ञान लेकर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि, सामाजिक कार्यकर्ता निशा देशमुख के अभ्यवेदन पर यथोचित कार्यवाही करके राज्य शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सीधे सामाजिक कार्यकर्ता निशा देशमुख को अवगत कराएं. विधानसभा चुनावों के लिए अभ्यर्थी के रूप में छत्तीसगढ़ के पाटन निर्वाचन क्षेत्र से भूपेश बघेल ने अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जिसमे बीएसपी के आवासीय भवनों के लीज मामले पर चल रहीं जांच के विषय की जानकारी अभ्यर्थी भूपेश बघेल ने नहीं दी है. वही जब पाटन विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थियों के निर्वाचन नामांकन पत्र की संविक्षा कार्यवाही हुई तब रिटर्निग अधिकारी पाटन विधानसभा क्षेत्र के समक्ष अभ्यर्थी भूपेश बघेल के नामांकन के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करवाई और लंबी बहस की प्रतिक्रिया में अभ्यर्थी भूपेश बघेल के वकीलों ने अपना पक्ष रखा.

लेकिन अभ्यर्थी भूपेश बघेल के वकीलों ने उनके पक्ष को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए लेकिन बहसकर्ता निशा देशमुख ने अभ्यर्थी भूपेश बघेल के नामांकन को चुनौती देने वाले दस्तावेजिक प्रमाण प्रस्तुत किए बावजूद इसके रिटर्निग अधिकारी ने अभ्यर्थी भूपेश बघेल को विशेष महत्व देते हुए आपत्ति को खारिज कर दिया.

इसके बाद जब अभ्यर्थी भूपेश बघेल के नाम निर्देशन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र पर आपत्ति दर्ज करवाई गई तो रिटर्निग अधिकारी पाटन विधानसभा क्षेत्र ने इस आपत्ति को निरस्त कर दिया… जिसके बाद निरस्त किए गए इस संविक्षा आदेश के विरुद्ध आपत्तिकर्ताओं के द्वारा पुनरीक्षण याचिका दर्ज की गई है जिसमे अभ्यर्थी भूपेश बघेल और रिटर्निग अधिकारी पाटन विधानसभा क्षेत्र को उत्तरवादी बनाया गया है. अब रिटर्निग अधिकारी के संविक्षा कार्यवाही आदेश के विरुद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग और कलेक्टर दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिस पर निर्णय आने का इंतजार सभी को है.

Bol CG Desk

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