Unemployment in CG: इन शर्तों पर अप्रैल से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, आदेश जारी, जानिए क्या हैं शर्तें
रायपुर। Unemployment in CG मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की है। सीएम की घोषणा के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए रोजगार विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक, राज्य के 12वीं पास बेरोजगारों को अप्रैल से हर महीने 2500 रुपए भत्ता दिया जाएगा।
एक साल में यदि नौकरी नहीं मिलेगी तो एक साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। हालांकि दो साल से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान नहीं होगा।
बेरोजगारी भत्ते के लिए वे युवा ही पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी ढाई लाख से कम हो। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को भत्ता दिया जाएगा, जो 1 अप्रैल से देय होगा।
यदि सरकारी या निजी किसी भी नौकरी का ऑफर मिलने के बाद भी नौकरी ठुकराने वाले अपात्र हो जाएंगे।
Unemployment in CG को लेकर BJP का प्रदर्शन
भारतीय जनता पार्टी ने आज से 4 महीना पूर्व भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से
भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए थे।
जानिए शर्त
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